जाट आंदोलन हिंसा मामले में चार लोगों को पांच साल की कैद

जस्टिस आर.के जैन ने दलजीत, राजू, सूरज और विनोद को हिंसा, सरकारी सेवक को दायित्व से रोकने, हमले, आगजनी जैसे मामलों से संबंधित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाने के बाद सजा सुनाई

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