पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड: शहाबुद्दीन और अन्य सात के खिलाफ आरोप तय
मंगलवार को पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन और सात अन्य के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए हैं. इस मामले में अब अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी. इन सभी आरोपियों पर पहले ही सीबीआई आरोप पत्र दाखिल कर चुकी थी. आरोप तय करने के पहले कोर्ट ने सभी सात आरोपियों को उनपर लगाए आरोपों को पढ़ कर सुनाया. Bihar: Charges framed against former MP Shahabuddin(in file pic) and seven others in Journalist Rajdev Ranjan murder case. Next hearing on February 12 pic.twitter.com/QmPKHfMVq0 — ANI (@ANI) January 29, 2019 सीबीआई ने पिछले साल अगस्त महीने में स्पेशल सीबीआई कोर्ट में शहाबुद्दीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. चार्ज शीट में छह अन्य आरोपियों के भी नाम थे. उनके नाम हैं, अजहरुद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां, रिशु कुमार जायसवाल, रोहित कुमार, विजय कुमार, राजेश कुमार और सोनू गुप्ता हैं. शहाबुद्दीन समेत आठ आरोपी इस समय न्यायिक हिरासत में जेल में हैं. सीवान में गोली मारकर की थी राजदेव रंजन की हत्या पत्रकार राजदेव रंजन की 16 मई, 2016 को सीवान में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. उनकी पत्नी आशा रंजन ने सीवान टाउन थाना में अज्ञात हमलावरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. पुलिस ने जांच में लड्डन मियां, मो. कैफ उर्फ बंटी, रिशु कुमार जायसवाल और मो. जावेद समेत अन्य के शामिल होने को लेकर सीवान के सीजेएम कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. पुलिस की जांच में तब तक शहाबुद्दीन का नाम सामने नहीं आया था. बाद में राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जांच सीबीआइ से कराने का आदेश दिया था. इसके बाद शहाबुद्दीन का इस हत्याकांड में नाम सामने आया.
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